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Defamation Case: SC में सुनवाई से पहले राहुल का हलफनामा- मोदी सरनेम मामले में दोषसिद्धि पर लगे रोक

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Supreme Court on Rahul Gandhi Modi Sarneme

Defamation Case: मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में अपनी याचिका पर शुक्रवार 4 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. उन्होंने बुधवार 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है. उसमें सफलता की संभावना है. इसलिए दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे. पूर्णेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था. मेरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाए.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने हमेशा कहा है कि वह अपराध के लिए दोषी नहीं हैं और दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उन्हें माफ़ी मांगनी होती और अपराध को कम करना होता, तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता”.

गांधी के हलफनामे में कहा गया है कि “शिकायतकर्ता, गुजरात भाजपा विधायक पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने जवाब में गांधी का वर्णन करने के लिए ‘अहंकारी’ जैसे निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था”.

राहुल गांधी के हलफनामे में कहा गया है कि बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए राहुल गांधी को बांह मरोड़ने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपराधिक प्रक्रिया और परिणामों का उपयोग करना, न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.

राहुल गांधी के हलफनामे में यह भी कहा गया है – “उनके पास एक ‘असाधारण’ मामला है, इस अपराध को एक मामूली अपराध मानते हुए, और एक निर्वाचित सांसद के रूप में उन्हें इससे होने वाली अपूरणीय क्षति…दूसरी ओर, किसी भी तरह का पूर्वाग्रह नहीं है शिकायतकर्ता. इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाए, जिससे वह लोकसभा की मौजूदा बैठकों और उसके बाद के सत्रों में भाग ले सकें”.

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