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ईडी ने PFI से संबंधित मामले में 2.53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ धनशोधन मामले में 2.53 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत इस कदम को उठाया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को (5 अगस्त) एक बयान में बताया गया कि पीएफआई के खिलाफ चल रहे धनशोधन मामले के तहत केरल के मुन्नार जिले में 6.75 एकड़ भूमि और चार मकानों को अचल संपत्ति के रूप में जब्त किया गया है। इस मामले में संपत्ति की कुल मूल्य 2.53 करोड़ रुपये मानी जाती है। इस संपत्ति का नाम मुन्नार विला विस्टा प्राइवेट लिमिटेड है। जांच एजेंसी ने इस संपत्ति के अंतर्गत 338.03 वर्ग मीटर के चार बिना बिके विला और मुन्नार विला विस्टा परियोजना की 6.75 एकड़ खाली भूमि को शामिल किया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, यह कदम पिछले सात जनवरी को अस्थायी रूप में उठाया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के निर्णयन प्राधिकार ने इसकी पुष्टि 30 जून को की थी। एजेंसी ने बताया कि निर्णयन प्राधिकार के आदेश ने उपर्युक्त संपत्तियों के लिए जब्ती का मार्ग प्रस्तुत किया है। इस मामले में धनशोधन का निवारण राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने किया है।

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