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GST Council Meet: ऑनलाइन गेम्स और कसीनो पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28 प्रतिशत कर

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निर्मला सीतारमण

GST Council Meet: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला बरकरार रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जिसकी 6 महीने बाद समीक्षा की जाएगी।

सीतारमण ने बुधवार को यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग की 28 फीसदी दरों को बरकरार रखने का फैसला किया है। हालांकि, तीन राज्यों दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने 28 फीसदी की दर को रिव्यू करने की मांग बैठक में उठाई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले की छह महीने समीक्षा करेगी, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि मानसून सत्र में सीजीएसटी कानून में संशोधन किया जाएगा। यह अधिनियम एक अक्टूबर से लागू हो सकता है।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेशी गेमिंग कंपनियों पर सख्ती करने पर सहमति जताई है। विदेशी कंपनियों को अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस बैठक में निर्मला सीतामरण के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव संजय मल्होत्रा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।

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